अयोध्या नगर निगम ने लिया बड़ा फैसला: शराब और मांस की बिक्री पर लगेगी रोक।

Estimated read time 1 min read

भगवन राम की नगरी यानि की अयोध्या में नगर निगम ने एक अहम फैसला लिया है।अयोध्या में रामपथ के 14 किलोमीटर हिस्से में शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगाने का प्रस्ताव पारित किया है। यानि की अब इस रास्ते पर शराब और मांस की सेल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। इसके साथ ही पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और इनरवियर के इश्तिहारों के प्रदर्शन पर भी रोक लगाई गई है। यह निर्णय शहर की धार्मिक भावना को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है. कार्यान्वयन की विस्तृत योजना जल्द ही जारी की जाएगी।

फैजाबाद शहर के कई इलाकों में लगाई रोक-
अयोध्या में राम मंदिर राम पथ पर स्थित है. यह अयोध्या और फैजाबाद शहरों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है। अयोध्या में सरयू तट से शुरू होने वाला राम पथ का पांच किलोमीटर लंबा हिस्सा फैजाबाद शहर में आता है. वर्तमान में इस हिस्से में मांस और शराब बेचने वाली कई दुकानें हैं.

14 किलोमीटर इलाके में शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध
राम पथ के 14 किलोमीटर इलाके में शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध, पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और इनरवियर के विज्ञापन पर पाबंदी के कार्यान्वयन के विवरण और समय सीमा की घोषणा नगर निगम द्वारा जल्द ही किए जाने की उम्मीद है. कार्यकारी समिति में केवल एक मुस्लिम पार्षद सुल्तान अंसारी शामिल हैं, जो भाजपा से हैं. राम नगरी अयोध्या में मांस और शराब की बिक्री लंबे समय से बंद है. अब नए पारित प्रस्ताव में यह प्रतिबंध फैजाबाद शहर के कुछ इलाकों को शामिल करते हुए पूरे राम पथ पर लागू किया जाएगा.

मेयर ने कही ये बात
इसको लेकर अयोध्या के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने गुरुवार को इस फैसले की घोषणा की है। जिसमे उन्होंने ने कहा है कि अयोध्या नगर निगम की कार्यकारी समिति, जिसमें मेयर, डिप्टी मेयर और 12 पार्षद शामिल हैं, ने शहर की सच्ची धार्मिक भावना को बनाए रखने के लिए इस प्रतिबंध को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours